लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा (LSAT26) निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होने के सम्बंध में विज्ञप्ति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को मौका दिए बिना नहीं होगी परीक्षा, जानें पूरा मामला
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) ने आगामी सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) और शिक्षक (Teacher) भर्ती परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद तय शेड्यूल के मुताबिक होने वाली परीक्षाएँ फिलहाल स्थगित मानी जा रही हैं।
महत्वपूर्ण सूचना: माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार दिनांक 11.10.2026 एवं 25.10.2026 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षाओं पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है
📌 क्या है मामला और क्यों लगी परीक्षा पर रोक?
यह आदेश याचिका (WPS No. 6783 of 2026) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मुख्य विवाद के बिंदु:
- दृष्टिबाधित (Blind) वर्ग को अवसर न मिलना:शासन द्वारा जारी शुद्धि-पत्र (Corrigendum) में श्रेणीवार आरक्षण तो दिया गया, लेकिन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया गया। विभाग का तर्क था कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य माना।
- शिक्षकों के लिए शुद्धि-पत्र का अभाव:याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि विभाग ने शुद्धि-पत्र केवल सहायक शिक्षक पद के लिए निकाला था, जबकि शिक्षक संवर्ग के लिए ऐसा कोई शुद्धि-पत्र जारी नहीं किया गया था।
🛑 कौन-कौन सी परीक्षाएँ प्रभावित हुईं?
हाई कोर्ट के आदेशानुसार, निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित होने वाली चयन परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है:
- सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) परीक्षा: पूर्व निर्धारित तिथि — 11.10.2026
- शिक्षक (Teacher) परीक्षा: पूर्व निर्धारित तिथि — 25.10.2026
कोर्ट का स्पष्ट आदेश:
“जब तक सभी आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण के तहत शामिल नहीं किया जाता और उन्हें आवेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक इन पदों के लिए कोई चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।”
⚖️ कोर्ट ने आगे क्या निर्देश दिए?
- नया विज्ञापन या शुद्धि-पत्र का विकल्प: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका अंतरिम आदेश विभाग को आरक्षण नियमों के तहत नया शुद्धि-पत्र (Corrigendum) या नया विज्ञापन जारी करने से नहीं रोकता। विभाग चाहे तो छूटे हुए आरक्षित वर्गों को आवेदन का मौका देकर प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।
- अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की गई है। तब तक यह अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।
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- आधिकारिक सूचना का इंतजार करें: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) और स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही परीक्षा स्थगन और नई तिथियों के संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
- तैयारी जारी रखें: कोर्ट ने भर्ती को रद्द नहीं किया है, बल्कि नियमों को दुरुस्त कर सभी पात्र उम्मीदवारों को मौका देने का निर्देश दिया है। प्रक्रिया में सुधार के बाद नई परीक्षा तिथियाँ घोषित की जाएँगी।
आधिकारिक आदेश PDF Link
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल या संदेह हो, तो कमेंट में पूछें। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी!

पूछे जाने वाले सवाल
क्या पूरी भर्ती रद्द हो गई है?
हीं, केवल परीक्षा तिथियों पर अंतरिम रोक (Stay) लगी है, भर्ती रद्द नहीं हुई है।
क्या नए फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे?
कोर्ट ने विभाग को छूटे हुए आरक्षित वर्गों (दृष्टिबाधित) के लिए अवसर/शुद्धि-पत्र जारी करने का विकल्प दिया है।
नई परीक्षा तारीख कब तक आ सकती है?
मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी, उसके बाद ही व्यापम नई तिथियां जारी करेगा।


CGSSB के आदेश में सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती 11.10.2026 के परीक्षा को स्थगित करने का आदेश निकला है । शिक्षक भर्ती के परीक्षा जो 25.10.2026 को होना है उसे स्थगित नहीं हुआ है क्या कृपया मार्गदर्शन करें
Sirf assistant teacher ki bharti ruki hai ya teacher ki bhi?
कृपया पूर्ण जानकारी दे यदि वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती परीक्षा भी रद्द हो गई तो पपत्र बताइए जिस तरह सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पपत्र बताया हैं वैसे